Gujarat Kisan Sahay Yojana गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने 10 अगस्त 2020 को राज्य के सभी किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत सूखा पड़ जाने या बाढ़ आ जाने के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है और किसानो को नुकसान होता है। फिर राज्य सरकार उन सभी किसानों को प्रति हेक्टेयर भूमि का आकलन करके 20 से 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य के कितने किसान Gujarat Kisan Sahay Yojana योजना के तहत आवेदन करना चाहते है वे सभी नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
Gujarat Kisan Sahay Yojana
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो किसानों को नुकसान भुगतने में मदद करती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान की फसल 33% से 60% तक नुकसान में हो जाती है, तो वे उपयुक्त मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। यहां, आकलन किया जाएगा कि नुकसान हुई भूमि की राशि और नुकसान का स्तर कितना है। अगर नुकसान 33% से 60% है, तो प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर नुकसान 60% से अधिक है, तो प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantari Sukh Aashray Yojana
Gujarat Kisan Sahay Yojana का शुभारंभ
अगर आप किसान हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाढ़ या बेमौसम बारिश या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है और यही कारण है। किसान आर्थिक रूप से टूट चुका है और यही कारण है कि सरकार राज्य के सभी किसानों के लिए गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 शुरू की है। किसान सहाय योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों के नुकसान की भरपाई करना, किसानों को सशक्त बनाना और राज्य के सभी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Gujarat Kisaan Sahay Yojana Highlight
योजना का नाम | गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2023 |
आरमभित दिनांक | 10 अगस्त 2020 |
आरमभित योजना | गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी के द्वारा |
अंतिम दिनांक | घोषित नहीं की गयी |
बजट | 1800 करोड़ रूपये |
उद्देश्य | किसानो की फसल में होने वाली हानि का मुआवज़ा प्रदान करना |
लाभ | 20 हजार से 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर भूमि (अधिकतम 4 हेक्टेयर) |
लाभार्थी | गुजरात राज्य के सभी 56 लाख किसान |
Gujarat Kisan Sahay Yojana Benefits (लाभ)
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” के अंतर्गत, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा उनको फसलों में होने वाली हानि का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय में तनाव मुक्त किया जाए।
- यदि किसान किसी भी तरह की हानि उठाता है, तो राज्य सरकार द्वारा हेक्टेयर प्रति 20,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना 56 लाख किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। सरकार ने इस योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- यह योजना किसानों को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें सरलता से योजना का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।
Gujarat Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” गुजरात के किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना उन किसानों को लाभ प्रदान करती है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, अधिक बारिश, बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण नुकसान उठाती हैं।
- Kisan Sahay Yojana” के अंतर्गत, यदि किसानों की फसलों में 33% से 60% नुकसान होता है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर ₹20,000 का मुआवजा दिया जाएगा। अगर 60% से अधिक नुकसान होता है, तो प्रति हेक्टेयर ₹25,000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना विशेष रूप से खरीफ मौसम में बारिश की अनियमितता से होने वाले नुकसान को देखती है। इस योजना का लाभ पूरे राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को प्रदान किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
- यदि जून से नवंबर तक या बेमौसम बारिश के कारण किसानों की खरीफ की फसलों में बहुत बड़ी हानि होती है, तो सरकार उन्हें 4 हेक्टेयर तक की फसलों के लिए मुआवजा प्रदान करेगी।
Documents (जरुरी दस्तावेज)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- वोटर आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोज
Gujarat Kisan Sahay Yojana ऑनलाइन आवेदन
राज्य के सभी किसान जो “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है। किसान सहाय योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। जैसे ही यह पोर्टल या आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी, हम आपको अपनी पोस्ट के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके बाद, आप आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तकनीकी जानकारी के साथ हमारी पोस्ट द्वारा आपको सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि आप योजना के तहत आवेदन करने में सहायता प्राप्त कर सकें।
Gujarat Kisan Sahay Yojana लाभार्थी सूची
- इस योजना तहत लाभार्थी सूची अभी घोषित नहीं की गयी है
- योजना के अंतर्गत आवेदन हो जाने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा तालिका और गाओं की सूचि तैयार की जायगी|
- जिला कलेक्टर द्वारा जांच की जायगी कोनसी फसल शतिग्रस्त होने के कारण नष्ट हुई है|
- फिर एक सप्ताह के दौरान सूचि को राजस्व विभाग को भेज दी जायगी|
- राजस्व विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर फसल में होने वाले नुकसान की गणना की जाएगी|
- फिर जिला विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश जारी कर दिए जायगे|
- इस योजना की दो सूचि तैयार की जायगी|
- उसके बाद आप किसान सहाय योजना लाभार्थी सूची देख सकेंगे|
- पहली सूचि- 33 से 60 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाने पर|
- दूसरी सूचि- 60 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई फसल की|
लाभार्थी सूची बनाने की प्रक्रिया
- Gujarat Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत, लाभार्थी सूची तैयार करने हेतु, जिला कलेक्टर द्वारा तालुका/गांव की निरीक्षण की जाएगी। इससे किसानों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें किसी भी किसान की फसलों को होने वाले नुकसान का विस्तारित विश्लेषण किया जाएगा, जैसे सूखा, भारी बारिश या मौसमी परिस्थितियों के कारण।
- इसके पश्चात, यह सूची जिला कलेक्टर द्वारा 7 दिनों के भीतर राजस्व विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। राजस्व विभाग इस सूची का निरीक्षण करेगा।
- इसके बाद, एक सर्वेक्षण टीम आकर सभी दर्ज किए गए किसानों की फसलों का निरीक्षण करेगी और नुकसान का मूल्यांकन करेगी।
- इन सभी प्रक्रियाओं के पश्चात, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा तैयार की गई लाभार्थी सूची को तैयार किया जाएगा।
Conclusion (निष्कर्ष)
दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप हमारे लेख के माध्यम से समझ गए होंगे कि Gujarat Kisan Sahay Yojana में पंजीकरण कैसे कराएं, ऑनलाइन सूची कैसे देखें, भविष्य में हम आपको अपने लेख के माध्यम से अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
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Gujarat Kisan Sahay Yojana – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. किसान सहाय योजना क्या है?
गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे की सूखा, बाढ़ या अनियमित मौसम के कारण हुए फसली नुकसान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
2. किसको यह योजना लाभान्वित करने के लिए उपलब्ध है?
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होकर फसलों का नुकसान उठाते हैं।
3. इस योजना में शामिल होने के लिए कौन–कौन से नुकसान शामिल होते हैं?
यह योजना सूखा, भारी बारिश, अनियमित मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसली नुकसान को शामिल करती है।
4. योजना में किसानों को कितनी मानदंड की आवश्यकता होती है?
किसानों को योजना में लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि के स्वामित्व के सबूत, फसल की खेती के सबूत आदि।
5. नुकसान की मात्रा कितनी होती है और उसका मुआवजा कैसे तय होता है?
नुकसान की मात्रा और मुआवजा का निर्धारण नुकसान के प्रकार और मात्रा के आधार पर किया जाता है।
6. योजना में आवेदन कैसे करें?
योजना में शामिल होने के लिए किसानों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है।
7. किसानों को योजना के लिए आवश्यक कागजात कौन–कौन से होते हैं?
आवश्यक कागजात में भूमि के स्वामित्व के सबूत, फसल की खेती के सबूत और अन्य पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं।
8. किसान सहाय योजना का लाभ कैसे मिलता है?
योजना के अंतर्गत, किसानों को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।