MGNREGA Yojana मनरेगा योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गई। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। मनरेगा योजना लाभार्थियों को हर साल 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करती है। अगर आप भी मनरेगा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए योजना से संबंधित अधिक जानकारी एकत्र करें जो इस लेख में दी गई है। इस लेख में आप जानेंगे कि योजना के लिए किसे, कैसे और कहां आवेदन करना है, आवश्यक दस्तावेज, लाभ आदि। अधिक जानकारी के लिए हमारे MGNREGA Yojana लेख के साथ अंत तक बने रहें।
MGNREGA Yojana 2023
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act) के नाम से जाना जाता था। यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित हुआ था। 2 फरवरी 2006 को, यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी। 2009 में, 2 अक्टूबर को इस योजना का नाम महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) में बदल दिया गया था। यह योजना ऐसी एकमात्र योजना है जिसमें लाभार्थियों को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है।
MGNREGA Yojana 2023 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MGNREGA Yojana |
किसने शुरू की | भारत सरकार |
किसके लिए शुरू की | नागरिकों के लिए |
कब शुरू की | 7 सितंबर 2005 |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गारंटी रोजगार प्रदान करना |
लाभ | हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीड रोजगार |
आधिकारिक वेबसाइट | nrega.nic.in |
MGNREGA Yojana का उद्देश्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास को बढ़ावा देना और उन्हें रोजगार सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, सरकार हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास होगा और उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
MGNREGA Yojana के लाभ व विशेषताएं
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में बदल दिया गया था। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित हुई है। सरकार उन गरीब लोगों को लक्ष्य कर रही है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, और उन्हें 100 दिनों के लिए गारंटी रोजगार प्रदान करेगी। सभी पात्र लोगों को सरकार इस योजना के तहत जॉब कार्ड प्रदान करेगी, और केवल उन्हीं को योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा जिनके पास जॉब कार्ड होगा। यह योजना किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने का माध्यम है, चाहे वह किसी भी काम में कुशल हों या न हों।
नरेगा/मनरेगा के तहत कार्य के प्रकार
- लघु सिंचाई (Minor Irrigation)
- जल संरक्षण (Water conservation)
- भूमि विकास (Land development)
- बागवानी (Gardening)
- बाढ़ नियंत्रण (Flood control)
- गौशाला निर्माण कार्य (Gaushala construction work)
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण (Rural connectivity road construction)
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण (Plantation under drought prevention)
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण (Different types of housing construction)
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MGNREGA Yojana की पात्रता मानदंड
- आवेदक को भारतीय निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों से होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक को काम करने की इच्छा होनी चाहिए।
MGNREGA Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- आयु प्रमाण का
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वैध मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
मनरेगा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- मनरेगा योजना का लाभ उठाने के लिए अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाएं और अपना पंजीकरण कराएं।
- पंजीकरण कराने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदन पत्र आपको ग्राम पंचायत से प्राप्त होगा।
- आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी भरें, इसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन को दोबारा जांचें और अधिकारी के पास जमा करें।
- अब आपको मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।
- जिसके बाद आपको मनरेगा जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
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MGNREGA Yojana के तहत दी जाने वाली मजदूरी
राज्य/संघ राज्य का नाम | प्रतिदिन मजदूरी की दर रुपयों में |
Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) | 190.00 रु |
Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 190.00 रु |
Bihar (बिहार) | 194.00 रु |
Jharkhand (झारखंड) | 194.00 रु |
Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 201.00 रु |
Uttrakhand (उत्तराखंड) | 201.00 रु |
Meghalaya (मेघालय) | 203.00 रु |
Jammu And Kashmir (जम्मू और कश्मीर) | 204.00 रु |
West Bengal (पश्चिम बंगाल) | 204.00 रु |
Arunachal Pradesh (अरुणाचल प्रदेश) | 205.00 रु |
Nagaland (नागालैंड) | 205.00 रु |
Sikkim (सिक्किम) | 205.00 रु |
Tripura (त्रिपुरा) | 205.00 रु |
Odisha (उड़ीसा) | 207.00 रु |
Assam (असम) | 213.00 रु |
Rajasthan (राजस्थान) | 220.00 रु |
Gujarat (गुजरात) | 224.00 रु |
Mizoram (मिजोरम) | 225.00 रु |
Daman & Diu (दमन और दिउ) | 227.00 रु |
Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 237.00 रु |
Telangana (तेलंगाना) | 237.00 रु |
Maharashtra (महाराष्ट्र) | 238.00 रु |
Manipur (मणिपुर) | 238.00 रु |
Tamil Nadu (तमिल नाडू) | 256.00 रु |
Puducherry (पुडुचेरी) | 256.00 रु |
Dadra & Nagar Haveli (दादर और नगर हवेली) | 258.00 रु |
Punjab (पंजाब) | 263.00 रु |
Lakshadweep (लक्षद्वीप) | 266.00 रु |
Karnataka (कर्नाटक) | 275.00 रु |
Goa (गोवा) | 280.00 रु |
Kerla (केरल) | 291.00 रु |
Haryana (हरियाणा) | 309.00 रु |
Andaman And Nicobar (अंडमान और निकोबार) | अंडमान जिला – 267.00 रुनिकोबार जिला – 282.00 रु |
Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश) | गैर अनुसूचित क्षेत्र – 198.00 रुअनुसूचित जनजातीय क्षेत्र – 248.00 रु |